सिम बंद होने का बड़ा ऐलान! 1 दिसंबर से लागू होंगे ये नए नियम, जानें पूरी डिटेल्स

सिम बंद होने का बड़ा ऐलान! 1 दिसंबर से लागू होंगे ये नए नियम, जानें पूरी डिटेल्स : सरकार ने अनचाही कॉल्स के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक नया नियम लागू किया है। यह नियम, जो टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा जारी किया गया है, 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगा। इससे अनचाही कॉल्स की समस्या में काफी कमी आ सकती है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा और सुविधा मिल सके।

नए नियमों के तहत, अगर आप अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो आपके नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। सरकार ने टेलिमार्केटिंग के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए नई 160 नंबर सीरीज की शुरुआत की है। इसके तहत बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोशनल कॉल और मैसेज भेजने के लिए इस नंबर सीरीज का उपयोग करना होगा।

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यहाँ पर आपको शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया विस्तार से दी गई है:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले sancharsathi.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. सिटिजन सेंट्रिक सर्विस: होमपेज पर सिटिजन सेंट्रिक सर्विस के विकल्प को स्क्रॉल करें।
  3. चक्षु ऑप्शन: टैब के नीचे दिए गए चक्षु ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  4. रिपोर्टिंग पर क्लिक करें: चक्षु ऑप्शन में जाने के बाद रिपोर्टिंग पर क्लिक करें।
  5. फ्रॉड कैटेगरी सेलेक्ट करें: ड्रॉप-डाउन मेनू से फ्रॉड कैटेगरी को सेलेक्ट करें।
  6. स्क्रीनशॉट अटैच करें: उस कॉल का स्क्रीनशॉट अटैच करें जिससे आपको फ्रॉड कॉल का मैसेज मिला है।
  7. मोबाइल नंबर दर्ज करें: वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जिससे आपको फ्रॉड कॉल का मैसेज मिला।
  8. डेट और समय दर्ज करें: फ्रॉड कॉल की डेट और समय दर्ज करें।
  9. व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें: अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें।
  10. ओटीपी वेरिफिकेशन: जानकारी को ओटीपी से वेरिफाई करें।
  11. शिकायत सब्मिट करें: सभी जानकारी सही भरने के बाद शिकायत सब्मिट करें।

यहां आपकी योजना के तहत दिए जाने वाले सेटलमेंट अमाउंट की विस्तृत जानकारी है:

  1. निपटान विकल्प की तिथियां:
    • 1 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसंबर, 2024:
      • विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान या
      • विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25% भुगतान करना होगा।
  2. 31 दिसंबर, 2024 के बाद निपटान:
    • विवादित टैक्स राशि का 110% भुगतान या
    • ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 30% भुगतान करना होगा।
  3. विशेष मामले:
    • यदि विभाग ने अपील दायर की है, तो निपटान राशि आधी कर दी जाएगी

यह योजना टैक्सपेयर्स को विवादित राशि का समाधान करने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यदि आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए या कोई विशेष प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं!

मैं एक Content Writer हूँ और adarshiti.org पर नवीनतम समाचार, विचार और जानकारियाँ साझा करता हूँ। मेरी लेखन शैली में सटीकता और गहराई है, जिससे पाठकों को जानकारीपूर्ण और रोचक कंटेंट मिलती है।"

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